लाडनूं (कलम कला न्यूज)। स्थानीय नगर पालिका में आने वाली डाक को आवक रजिस्टर में दर्ज करने के बजाये उसे पूरी तरह गायब कर दिया जाता है। इसी तरह की हालत के शिकार खुद पालिकाध्यक्ष बच्छराज नाहटा भी हुए, जिनके खुद के नाम की डीएलबी से आई डाक को भी गायब कर दिया गया। उन्होंने जब पार्षदों को इससे अवगत करवाया तो सभी पार्षदों को यह बुरा लगा तथा बोर्ड की गत 29 अप्रेल की बैठक में मुखर होकर पार्षदों ने इस मामले में आवाज उठाई।
क्या था मामला
नगर पालिका मंडल में 31 दिसम्बर की बैठक में समितियों का गठन किया गया, जिसमें अधिशाषी अधिकारी ने 60 दिनों में समितियों का गठन नहीं होने को लेकर आपति दर्ज की, उस पर अध्यक्ष ने बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद ई.ओ. द्वारा बैठक नहीं बुलाकर जानबुझकर देरी करने बाबत प्रति-टिप्पणी दर्ज की। इस कार्यवाही की प्रति नियमानुसार डीएलबी, कलेक्टर, उपनिदेशक अजमेर आदि को भेजी गई। इस के बाद सभी कमेटियों के अध्यक्षों ने ईओ को उनकी समिति की बैठक बुलाने का आग्रह किया, परन्तु बिना डीएलबी की स्वीकृति के बिना बैइक बुलाई जाने से इंकार कर दिया गया। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-58(1) के अनुसार दो माह के भीतर समिति की बैठक बुलानी जरूरी है। अधिनियम में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इसके लिए डीएलबी से पूर्व स्वीकृति ली जावे।
इस सम्बंध में श्रीती सुमित्रा आर्य, जो गंदी बस्ती सुधार समिति की अध्यक्ष हैं, ने 14 पॅरवरी को अधिशाषी अधिकारी को एक पत्र बैठक बुलाने बाबत दिया, जो पालिका के आवक रजिस्टर में क्रमांक 1084 पर दिनांक 14-02-11 को दर्ज है। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने अधिनियम की धारा - 58 (3) के तहत समिति के अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाने के प्रावधान का उपयोग अपने अधिकारों के तहत करते हुए 11 मार्च को बैठक बुलाने की सूचना जारी कर दी, जिसे नगर पालिका के आवक रजिस्टर में क्रमांक 1153 दिनांक 01-03-11 पर दर्ज किया गया। इसमें अध्यक्ष ने नियमानुसार बैठक बुलाने के लिए ईओ को पाबंद भी किया, परन्तु इस बैठक की कार्यवाही स्वयं लिखने, किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त कर कार्यवाही लिखवाने व बैठक में स्वयं मौजूद रहने से भी मना कर दिया तथा कहा कि जब तक उनके पास डीएलबी की स्वीकृति नहीं आ जाती, तब तक वे कुछ नहीं करेंगे। वे डीएलबी को रिमाण्डर भेज देंगे, बाद में जो होगा देखेंगे।
क्या था पत्र
इसके बाद डीएलबी से पत्र क्रमांक: प.8 (ड़)()बो.प्र./डी एल बी / 10/ 1022 दिनांक 16-3-11
प्राप्त हुआ, जिसमें स्वायत्त शासन विभाग के शासन उप सचिव ने स्पष्ट आदेश दिया कि नगर पालिका लाडनूं की साधारण सभा की बैठक दिनांक 31.12.10 के प्रस्ताव सं. 02 के सम्बंध में अधिशाषी अधिकारी से प्रापत टिप्पणी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है। इसके साथ ही अधिशाषी अधिकारी लाडनूं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मण्डल द्वारा गठित समितियां विधिवत कार्य कर सकेंगी।
इस पत्र की प्रतियां जिला कलेक्टर, उपनिदेशक क्षेत्रीय अजमेर, अध्यक्ष नगरपालिका लाडनूं आदि को भेजी गई। यह पत्र नगर पालिका के रिकार्ड से गायब होगया। अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी दोनों की डाक को इंद्राज नहीं किया गया।
इसके बाद डीएलबी से पत्र क्रमांक: प.8 (ड़)()बो.प्र./डी एल बी / 10/ 1029 दिनांक 30-3-11 को एक आदेश जारी करके पूर्व समसंख्यक आदेश 1022 दिनांक 16.03.2011 की क्रियान्विति को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। साथ ही ईओ को बोर्ड बैठक दिनांक 31.12.2010 के प्रस्ताव सं. 02 के सम्बंध में सम्पूर्ण रिकॉर्ड लेकर शीघ्र विभाग के पास उपस्थित होने के आदेश दिए।
इस आदेश की प्रति अध्यक्ष को उपलब्ध करवा दी गई, जिससे पूर्व पत्र के आने और गायब होने की पोल खुली। सभी पार्षदों ने इस सम्बंध में बैठक में ईओ से जवाब मांगा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तथा यह भी नहीं बताया कि वे रिकार्ड लेकर जयपुर गए या नहीं। पार्षदों ने भविष्य में इस प्रकार डाक गायब नहीं करने की हिदायत अधिशाषी अधिकारी को बैठक में दी।
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